चांदूर बाजार /दि.25- धनादेश अनादर प्रकरण में तहसील के राजूरा ग्राम निवासी नीलेश वाटाणे को चांदूर बाजार अदालत ने 6 माह का कारावास और धनादेश की रकम ब्याज सहित एक माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए है.
जानकारी के मुताबिक आरोपी नीलेश वाटाणे ने वर्ष 2016 में सागर सवले से 4 लाख रुपए उधार लिए थे. बदले में नीलेश ने सागर को महाराष्ट्र बैंक का 4 लाख का धनादेश दिया था. यह धनादेश लेकर सागर जब बैंक में पैसे निकालने गया, तब वह बाउंस हो गया. इस कारण सागर ने यह जानकारी नीलेश को दी, इसके बावजूद नीलेश ने पैसे वापस नहीं किए. अपने साथ धोखाधडी होने का पता चलते ही सागर ने एड. अनुज वासनकर के जरिए चांदूर बाजार के दीवानी-फौजदारी न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया. 19 जनवरी 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई होने के बाद फैसला सुनाया गया. नीलेश को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा और धनादेश की रकम ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए. यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी डी. के. साहू की अदालत ने सुनाया. सागर सवले की तरह से एड. अनुज वासनकर ने काम संभाला.