प्रतिनिधि/दि.३१
अमरावती-कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रति सप्ताहांत में लागू किये जानेवाले संपूर्ण लॉकडाउन (जनता कफ्र्यू) को अगस्त माह में भी लागू रखा जायेगा. जिसके चलते शुक्रवार ३१ जुलाई की शाम ७ बजे से सोमवार ३ अगस्त की सुबह ७ बजे तक ६० घंटों का जनता कफ्र्यू लागू किया जायेगा. इसके तहत शनिवार १ अगस्त व रविवार २ अगस्त को शहर सहित जिले के सभी व्यावसायिक क्षेत्र व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखवाये जायेंगे. बता दें कि, जुलाई माह के पहले सप्ताह में स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक सप्ताह के अंत में शनिवार व रविवार को जनता कफ्र्यू लागू करने का निर्णय लिया गया था. जिसके तहत अब तक तीन सप्ताह से शनिवार व रविवार को जनता कफ्र्यू का पालन करवाया जा चुका है. चूंकि लॉकडाउन संबंधी उपरोक्त आदेश ३१ जुलाई तक ही लागू था. ऐसे में शहर सहित जिलावासियों में अगस्त माह के दौरान लॉकडाउन व जनता कफ्र्यू को लेकर काफी उत्सूकता देखी जा रही थी. वहीं अब स्थानीय प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि, चूंकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को ३१ अगस्त तक बढाया गया है.
ऐसे में लॉकडाउन के तहत विभिन्न तरह की छूट मिलने के साथ ही ३१ अगस्त तक प्रति सप्ताह के अंत में दो दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा. वहीं गत रोज अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में स्थानीय व्यवसायियों को राहत देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि, सोमवार ३ अगस्त से अमरावती के शहरी क्षेत्र में पी-१ व पी-२ की पध्दति को रद्द कर दिया जायेगा तथा सोमवार से प्रात: ७ से शाम ७ बजे के दौरान सप्ताह के पांच दिन सभी दूकानें खुली रहेगी. इसके साथ ही सोमवार से गुरूवार तक रात्रीकालीन कफ्र्यू को भी रद्द कर दिया गया है. उपरोक्त जानकारी के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने यह चेतावनी भी दी है कि, प्रशासन की ओर से दी जा रही छूट का किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत फायदा न उठाया जाये. अन्यथा ऐसा पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.