अमरावती

झेडपी, पंचायत समिति, मनपा की 63 सीटें संकट में

ओबीसी का आरक्षण रद्द करने का झटका

  • मनपा, जिला परिषद चुनाव पर होगा परिणाम

अमरावती/दि.26 – धनगर समाज, मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग रहते समय सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय संस्था में ओबीसी का आरक्षण रद्द ठहराया है. जनवरी- फरवरी महिने में इसपर पुर्ननिर्णय नहीं हुआ तो जिला परिषद, पंचायत समिति व मनपा की 63 सीटों पर संकट कायम रहेगा, ऐसा अब स्पष्ट हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय संस्था के अन्य पिछडे वर्गियों का (ओबीसी) आरक्षण रद्द करने का निर्णय देने से ओबीसी उम्मीदवारों को चुनाव से वंचित रहना पडेगा. जनवरी-फरवरी महिने तक सरकार ने इसपर कोई भी निर्णय नहीं लिया तो केवल एससी, एसटी व सर्वसाधारण के लिए ही आरक्षण रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मनपा 23, जिला परिषद 16, पंचायत समिति 24, ओबीसी समेत एनटी प्रवर्ग के उम्मीदवारों को आगामी चुनाव से वंचित रहना पड सकता है. इस निर्णय के खिलाफ भाजपा की ओर से राज्यभर आंदोलन करने का निर्णय लिया है. आज 26 जून को जगह-जगह चक्काजाम आंदोलन किया गया.

सर्वसाधारण में होगी गणना

जिला परिषद के 2017 में हुए चुनाव में 59 सर्कल में एससी प्रवर्ग के लिए 11, एसटी 12, नामाप्र (ओबीसी) 16 व ओपन के लिए 20 सीटें आरक्षित रखी गई थी. किंतु अब 2022 में होने वाले चुनाव में इन सीटों की सर्वसाधारण में गणना की जाएगी. जिससे ओबीसी नेताओं को बडा झटका लगेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है.

यह सीटें थी आरक्षित

पंचायत समिति चांदूर बाजार, मोर्शी, वरुड, अमरावती, अचलपुर में प्रति 3, धारणी 1 तथा अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, भातकुली, नांदगांव खंडेश्वर में 2 सीटें यह ओबीसी के लिए 2017 के चुनाव में आरक्षित की गई थी. अब इन सीटों को धोका रहेगा.

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