नवंबर दंगा मामले से 7 भाजपा पदाधिकारी बरी

जिला व सत्र न्यायालय ने दी बडी राहत

अमरावती/दि.17 – वर्ष 2021 में 12 नवंबर को समुदाय विशेष के नागरिकों द्वारा अमरावती में मोर्चा निकालकर बिना वजह तोडफोड मचाए जाने के अगले दिन 13 नवंबर 2021 को भाजपा द्वारा किए गए बंद के आवाहन के बीच भडके दंगे के मामले में नामजद भाजपा के 7 पदाधिकारियों को आज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त करार देते हुए बाईज्जत बरी कर दिया. कोर्ट से राहत हासिल करने वाले भाजपा पदाधिकारियों में जयंत डेहनकर, चेतन गावंडे, बादल कुलकर्णी, राधा कुरील, लविना हर्षे, मंगेश खोंडे, गजानन देशमुख, संध्या टिकले, अजय सामदेकर और सुरेखा लुंगारे का समावेश है. इन भाजपा पदाधिकारियों की ओर से अदालत में एड. प्रशांत देशपांडे व एड. मोहित जैन ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया और बचाव पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने भादंवि की धारा 153 (अ) (ब), 505 (अ), 269, 270, 147, 148, 149, 188, बॉम्बे पोलीस ऍक्ट की धारा 135 तथा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऍक्ट की धारा 3 व 4 के तहत दर्ज आरोपों से सभी भाजपा पदाधिकारियों को बाईज्जत बरी कर दिया.

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