महामार्ग पर दौड़ते वाहनों की गति बढ़ाने पर 7 लाख का जुर्माना
सात महीने में 7 हजार मामले, महामार्ग पुलिस की नजर
अमरावती/प्रतिनिधि दि.९ – शहर के साथ ही महामार्ग पर गति मर्यादा का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन चालक से जुर्माना वसूल किया जाता है. महामार्ग पुलिस व यातायात शाखा पुलिस व्दारा वह जुुर्माना वसुला जाता है. अमरावती शहर यातायात पुलिस द्वारा जनवरी से जुलाई इन सात महीनों में तेज गति से वाहन चलाने वाले करीबन 7 हजार वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई.
तेज गति से वाहन चलाने वाले व गति मर्यादा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से यातायात पुलिस एक हजार रुपए जुर्माना वसुल करती है. नागपुर महामार्ग का सिमेंंटीकरण होने से इस मार्ग पर वाहन तेज गति व बेहिचक होते हुए चलाये जाते हैं. उन पर इस माध्यम से अंकुश लगाया जाएगा.
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महामार्ग पर किस महीने में कितना जुर्माना
महीना केसेस
जनवरी 1079
फरवरी 778
मार्च 1084
अप्रैल 942
मई 1043
जून 1110
जुलाई 956
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दौड़ते वाहनों की गिनी जाती है गति
ओवरस्पीड दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए महामार्ग पुलिस व यातायात पुलिस को स्पीडगन दी गई है. चार पहिया वाहनों के लिए 74 किलोमीटर प्रति घंटा व दुपहिया, ट्रक और एसटी बस को 63 किलोमीटर प्रति घंटा गति मर्यादा दी गई है. स्पीडगन से यह गति देखी जाती है.
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एसएमएस पर मिलती है रसीद
महामार्ग से तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों का पीछा कर जुर्माना वसुल करना संभव नहीं है. इस कारण स्पीडगन से कार्रवाई किये जाने के बाद जुर्माने के रकम की रसीद एसएमएस व्दारा भेजी जाती है. जिसे वाहन चालकों की ओर से अपेक्षित प्रतिसाद मिलने की जानकारी पुलिस ने दी.