अमरावती/दि.28 – महावितरण के कर्मचारियों व्दारा बकाया बिल की वसूली की जा रही थी. ऐसे में आरोपी ने बकाया बिल भरने से इंकार करते हुए कर्मचारी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
मिली जानकारी के अनुसार बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में 17 जनवरी 2017 को महावितरण कंपनी के कर्मचारी बकाया बिल वसूल कर रहे थे. इस दौरान आरोपी गिरधारी मुलानी ने बकाया बिल भरने से मना किया. संबंधित बिजली कर्मचारी ने बिजली कनेक्शन काट दिया. इसपर आरोपी ने कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया. तहकीकात के बाद पुलिस ने दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी गिरधारी मुलानी को दोषी करार देते हुए 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड.लव्हाले ने दलीले पेश की.