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7 साल की बालिका के बलात्कारी को 20 वर्ष कारावास

अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* 2 वर्ष पूर्व दर्यापुर की घटना
अमरावती/दि.27 – 2 वर्ष पूर्व 25 फरवरी 2020 की दोपहर आरोपी शेख नाझीम ने 7 वर्षीय बालिका को 10 रुपए का प्रलोभन देकर उसका बलात्कार किया. इस मामले में दोषी करार देते हुए अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति एस. एम. यादव की अदालत ने नराधमी शेख नाझीम को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
शेख नाझीम शेख अन्नू (52, जिन्नपूरा, दर्यापुर) यह 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार 25 फरवरी 2020 की दोपहर शिकायतकर्ता महिला की 7 वर्ष 8 माह की बालिका को 10 रुपए का प्रलोभन देकर आरोपी शेख नाझीम ने उनकी लडकी पर बलात्कार किया. इसकी शिकायत पर दर्यापुर पुलिस ने दफा 376 (एबी) सहधारा 4 व 6 पोक्सो के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक शुभांगी ठाकरे ने मामले की तहकीकात पूरी कर दोषारोप पत्र अदालत में दायार किया. सहायक सरकारी वकील डी. ए. नवले ने अदालत के समक्ष नराधमी आरोपी का अपराध साबित करने के लिए 6 गवाहों के बयान लिए.
अदालत ने सारे सबूतों को मान्य करते हुए नाबालिग लडकी पर बलात्कार किए जाने का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी शेख नाझीम शेख अन्नू को दफा 376 (एबी) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 माह सश्रम कारावास इसी तरह सहधारा 4 पोक्सो के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 3 माह कारावास इसी तरह सहधारा 6 पोक्सो के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में पैरवी अधिकारी के रुप में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गजानन शिंदे ने कामकाज देखा.

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