अमरावती

नराधमी बलात्कारी को 7 वर्ष सश्रम कारावास

अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय के आदेश

परतवाडा/ दि.27 – स्कूल जाने वाली लडकी को रास्ते में रोककर संतरा खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर उसपर जोरजबर्दस्ती बलात्कार किया. इस अपराध में नराधमी को अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.
वसीम जफर खान उर्फ जानी शहदा कव्वाल (किला अचलपुर) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. दोषारोपपत्र के अनुसार 2 दिसंबर 2011 को पीडित लडकी स्कूल जा रही थी. आरोपी ने लडकी को संतरा खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे नायगांव बोर्डी के खेत में ले गया. संतरा खिलाने के बाद पडोस में संतरे व तुअर के खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका मुंह दबाकर उसपर बलात्कार किया. इस मामले में पुलिस ने दफा 363, 366, 376, 506, 420 के तहत अपराध दर्ज कर अचलपुर के थानेदार एम. आर. ठाकरे ने तहकीकात पूरी करने के बाद दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. पीडित लडकी व उसके माता, पिता, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सबूतों को मान्य करते हुए जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति एस. एन. यादव की अदालत ने आरोपी वसीम जफर खान को उपरोक्त सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से एड. डी. ए. नवले ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस अधिक्षक सुधीर कोटे ने कामकाज देखा.

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