अमरावती/दि.५– मध्य रेल ने अपने यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा प्रदान करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत एक व्यापक धूम्रपान विरोधी सेफ्टी अभियान शुरू किया है. यह अभियान मध्य रेल के मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल और नागपुर मंडलों में शुरू किया गया है. इस अभियान में २४ फरवरी से ३ मार्च की अवधि के दौरान कुल ७५१ लोगों का आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा पकडा गया है और उनसे १,४०,९०० रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है. जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COPTA)-२००३ के तहत ६५५ मामलों में से १,३०,४००/-की जुर्माना राशि और भारतीय रेल्वे अधिनियम की धारा १६७ के तहत ९६ मामलों में से १०,५००/- की जुर्माना राशि शामिल है. मुंबई मंडल ने ३१३ मामलों से ६१,६००/-रूपये का जुर्माना इसके बाद भुसावल मंडल ने १९४ मामलों से ३५,३००/-रूपये, नागपुर मंडल ने १०४ मामलों से १९,८००/- रूपये पुणे मंडल ने ७४ मामलों से १४,१००/-रूपये और सोलापुर मंडल में ६६ मामलों से १०१००/- रूपये का जुर्माना वसूल किया है.
धूम्रपान विरोधी सेफ्टी अभियान के अंतर्गत मध्य रेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर भी यह व्यापक अभियान शुरू किया गया है और ट्रेनों और रेलवे में धूम्रपान के दुष्प्रभावों और खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी रेल्वे स्टेशनों पर बार-बार जन घोषणाएं भी की जा रही है. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ट्रेनों में और रेलवे परिसर में धूम्रपान COPTA-२००३ और भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय है. मध्य रेल्वे अपने यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान से बचे और यात्रा को अपने साथ साथ अन्य यात्रियों के लिए भी सुरक्षित बनाएं.