अमरावती

शहर के 78 नझूल अतिक्रमण नियमानुकूल

पालकमंत्री यशोमती ठाकूर के निर्देश पर सभी तहसीलों में काम को मिली गति

  • जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी जानकारी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.११ – शहर के 78 नझूल अतिक्रमण धारकों को आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिये उनके अतिक्रमण नियमानुकूल किये गये है, यह जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी.
वंचित व गरीब घटकों को आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिये घरकुलों के काम पूर्ण करने सहित अतिक्रमण नियमानुकूल करने के निर्देश पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकूर ने दिये थे. जिसके अनुसार जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में महानगरपालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, भूमि अभिलेख, नगर रचना आदि विविध विभागों के समन्वय से सभी तहसीलों में काम को गति मिली है. प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिलने वाले पात्र ठहराये गये व महसूल विभाग के अंतर्गत सभी प्रकार की शासकीय जमीन पर के निवासी प्रयोजन के लिये अतिक्रमण किये गये आदर्श नेहरुनगर परिसर के की नझूल शीट क्र. 29, प्लॉट क्र. 2, 3, 5, 6 व 7 वहीं शिट क्रमांक 30 प्लॉट क्र. 15/1 के पात्र 78 अतिक्रमणधारकों के अतिक्रमण नियमित किये गये है. अतिक्रमित जमीन कम से कम 1500 चौ.फूट के मर्यादा में नियमानुकूल होने हेतु पात्र होगी तो नियमानुकूल करते मय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति, अन्य पिछड़ावर्गीय प्रवर्ग के अतिक्रमण धारकों से कब्जा हक की रकम न ली जाये, ऐसे स्पष्ट आदेश जिलाधिकारी ने दिये है. शेष प्रवर्ग को भी पहले 500 फूट तक कब्जा हक नहीं आकारा जायेगा. मात्र शेष प्रवर्ग के 500 फूट से अधिक व 1000 चौ. फूट तक जमीन का वार्षिक दर मूल्य तख्ते की दर अनुसार आने वाली कीमत के 10 प्रतिशत और 1000 चौ. फूट से अधिक के क्षेत्र के लिए ऐसी जमीन की प्रचलित वार्षिक दर मूल्य आने वाली कीमत के 25 प्रतिशत तक कब्जा हक की रकम आकारी जाने वाली है.

  • मनपा, जिप, नप, सानिवि, भूमि अभिलेख सहित विविध विभागों का समन्वय

वंचित व गरीब घटकों को आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिये घरकुलों के काम पूर्ण करने सहित अतिक्रमण नियमानुकूल करने के निर्देश पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकूर ने दिये थे. जिसके अनुसार जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में महानगरपालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, भूमि अभिलेख, नगर रचना आदि विविध विभागों के समन्वय से सभी तहसीलों में काम को गति मिली है.

 

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