किसान दुर्घटना बीमा योजना के 79 दावे प्रलंबित
नियमों की पूर्तता होने पर ही मिलती है 2 लाख की बीमा राशि
अमरावती/दि.13 – स्व. गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी किसान की हादसे में आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करने का प्रावधान है. परंतु हकीकत यह है कि, इस योजना के लाभ हेतु प्रस्ताव दाखिल होने पर कई दिनों तक उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती. साथ ही आवेदन में लगातार त्रुटी व खामी रहने की वजह आगे चलते हुए बीमा दावे को प्रलंबित रखा जाता है. जिसके चलते मृतक किसान के वारिस परेशान हो गए है. जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत इस समय तक 79 दावे प्रलंबित है और विगत एक वर्ष के दौरान केवल 81 किसान परिवारों को मदद दी गई है.
बता दें कि, किसी भी किसान की सडक हादसे में मौत होने, गाज की चपेट में आकर मारे जाने अथवा प्राकृतिक आपदा बाढ, सर्पदंश, बिच्छू दंश व विद्युत शॉक की वजह से मौत होने या अन्य किसी कारण के चलते अपंगत्व आने जैसी स्थिति में किसान अथवा उसके वारिस को सहायता प्रदान की जाती है. जिसके तहत अलग-अलग मानकों के आधार पर 1 से 2 लाख रुपए तक सहायता देने का प्रावधान है. जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 199 दावे दाखिल किए गए. जिन्हें संबंधित बीमा कंपनी के पास प्रस्तूत किया गया. इसमें से 37 दावों को नामंजूर करते हुए 81 दावों को बीमा कंपनी द्बारा मंजूर किया गया.
* 8 वर्ष से चल रही योजना
अमरावती जिले में यह योजना विगत 8 वर्षों से चल रही है. खेती किसानी करते समय विभिन्न कारणों के चलते हादसे घटित होते है. जिनमें किसानों की मौत हो जाती है, या उन्हें अपंगत्व का सामना करना पडता है. ऐसे मामलों में संबंधित किसान परिवार को बीमा कंपनी द्बारा 2 लाख रुपए तक बीमा लाभ प्रदान किया जाता है. जो किसान परिवारों के लिए काफी राहत वाली बात होती है. परंतु इस योजना के तहत नियमों व मानकों की पूर्तता सबसे बडी बाधा भी बनती दिखाई दे रही है. क्योंकि कई मामलों में किसानों के परिवार बीमा राशि के लाभ से वंचित है.
* साल भर में केवल 81 किसान परिवारों को मदद
विगत वर्ष बीमा कंपनी के पास 199 प्रस्ताव भेजे गए. जिसमें से 81 मामलों में किसानों अथवा उनके परिजनों को बीमा राशि की सहायता प्रदान की है. वहीं 37 प्रस्ताव कंपनी द्बारा खारिज कर दिए गए. साथ ही अन्य प्रस्ताव त्रुटियों के चलते प्रलंबित है.
* 30 फीसद प्रस्ताव खारिज
जहां गत वर्ष बीमा कंपनी द्बारा 37 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए. वहीं जारी वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक 79 प्रस्ताव अमरावती जिले से जिलास्तर पर प्राप्त हुए है. जिनमें अब तक मंजूर व नामंजूर को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में योजना के मानक काफी क्लिष्ट रहने के चलते किसानों द्बारा इसमें बदलाव करते हुए योजना की प्रक्रिया को अधिक सुलभ करने की मांग की जा रही है. ताकि इसका अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके.
* त्रुटी की पूर्ति करना जरुरी
योजना में दाखिल कई प्रस्तावों में अलग-अलग तरह की त्रुटिया है. जिसकी वजह से दावे को मंजूरी मिलने मेें थोडा विलंब लग सकता है. त्रुटी की पूर्तता करने पर किसान अथवा उसके वारिस को मदद मिल सकती है. इस बारे में हमारी ओर से भी आवश्यक प्रयास किए जा रहे है.
– अनिल खर्चान,
जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी