अमरावतीमहाराष्ट्र

8 कृषि सेवा केंद्रों के लाईसेंस निलंबित

बोगस खाद विक्री करना पडा भारी

* एसएओ ने की कार्रवाई
अमरावती/दि.29– रासायनिक खाद विक्री में अनियमितता किये जाने को लेकर 8 कृषि केंद्रों के खाद लाईसेंसों को सालभर के लिए निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी व लाईसेंस अधिकारी राहुल सातपुते द्वारा गत रोज की गई. वहीं इससे पहले मुख्य वितरक के लाईसेंस को स्थायी तौर पर रद्द किया गया है और 5 कृषि केंद्र संचालकों को सख्त ताकिद दी गई है.
बता दें कि, जिले में रासायनिक खादों की बजाय 50 लाख रुपए की मिट्टी बेचने के मामले का भंडाफोड कृषि विभाग ने किया था. संबंधित रामा फर्टीकेम खाद कंपनी के पास आईएफएमएस प्रणाली पर आईडी क्रमांक नहीं रहने के बावजूद मंदार एग्रो सर्विसेस नामक मुख्य वितरक द्वारा 6 तहसीलों के 12 फुटकर विक्रेताओं को खाद की विक्री की गई. जिसके चलते एसएओ राहुल सातपुते ने उक्त विक्रेता का खाद लाईसेंस इससे पहले ही स्थायी तौर पर रद्द किया. इसके साथ ही इस खाद की पॉस मशीन के बिना विक्री करने वाले 12 कृषि केंद्रों को नोटीस जारी की गई थी. सुनवाई के दौरान पता चला कि, रामा फर्टीकेम कंपनी द्वारा उत्पादित की जाने वाली खाद का ‘ओ’ फार्म लाईसेंस में समावेश नहीं है और इस खाद की विक्री संबंधित कृषि केंद्र ेसे पॉस मशीन के बिना हुई है. हालांकि इस दौरान इस खाद के प्रयोग से किसानों का नुकसान होने पर 5 कृषि केंद्र संचालकों ने किसानों को खाद की रकम वापिस लौटा दी. जिसके चलते उन 5 केंद्र संचालकों को सख्त ताकिद दी गई. वहीं अन्य 8 कृषि केंद्रों के लाईसेंस को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया.

* क्या है खाद की बजाय मिट्टी विक्री का मामला?
पुणे स्थित रामा फर्टीकेम नामक खाद कंपनी द्वारा जिले में कम से कम 50 लाख रुपए मूल्य वाले डीएपी व एनपीके की बजाय मिट्टी की विक्री की गई. कृषि उपसंचालक उदय आगरकर व जिला कृषि अधिकारी अजय तलेगावकर द्वारा लिये गये खाद के सैम्पल की रिपोर्ट अप्रमाणित पाये जाने के बाद कृषि विभाग द्वारा इस कंपनी के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई.

* इन कृषि केंद्रों के लाईसेंस निलंबित
तिवसा तहसील के गणेश कृषि केंद्र (तिवसा), सावरकर कृषि केंद्र (तिवसा), नीलेश कृषि केंद्र (मारडा), भामकर कृषि केंद्र (शिवणगाव), नांदगांव खंडेश्वर तहसील के खंडेश्वर कृषि केंद्र (नांदगांव खंडे.), शुभम कृषि केंद्र (मंगरुल चव्हाला), मोर्शी तहसील के अमोल कृषि केंद्र (रिद्धपुर) तथा चांदूर रेल्वे के राउत कृषि केंद्र के खाद विक्री लाईसेंस को 12 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है.

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