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नवंबर दंगा मामले के 8 और आरोपी बरी

अमरावती/दि.19- वर्ष 2021 में 12 व 13 नवंबर को अमरावती में घटित जातिय तनाव व धार्मिक दंगा मामले में कोतवाली पुलिस द्बारा नामजद किए गए 8 आरोपियों को आज स्थानीय अदालत द्बारा दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस द्बारा दंगा भडकाने के मामले को लेकर गुलाम मोहसीन गुलाम मुस्तफा, काजी अलाउद्दीन काजी रहेमोद्दीन, मो. इस्माइल मो. सलीम, सै. जैनुल अबेउद्दीन हाकीम सै. बदरुद्दीन, गुलाम फरीद गुलाम फारुख, सै. अमिनुद्दीन हाकीम सै. बदरुद्दीन, सैजाद खान युसूफ खान व मोहसीन शाह हुसैन शाह के खिलाफ भादंवि की धारा 143, 147, 148, 149, 324, 395, 428, 504, 506, 269, 270, 188 एवं मपोका की धारा 135 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले की जांच के बाद स्थानीय अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां पर बचाव प क्ष की ओर से एड. मुर्तूजा आजाद ने युक्तिवाद किया. जिन्हें एड. नौशिक, एड. नदीम, एड. ताबिन, एड. मोजरे ने सहयोग किया.

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