अमरावती/दि. 14– निर्धारित पात्रता व मानक पूर्ण करनेवाले व्यक्तियों को जिला विधि सेवा प्राधीकरण की तरफ से नि:शुल्क कानून विषयक सहायता दी जाती है. पैसे नहीं है इस कारण कोई भी न्याय से वंचित न रहने के मकसद से यह नि:शुल्क विधि सेवा योजना है. जिला विधि सेवा प्राधीकरण की तरफ से करीबन 800 से अधिक लोगों को नि:शुल्क वकील दिए गए हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए विधि सेवा प्राधीकरण के पास आवेदन करना पडता है. पश्चात पात्र आवेदकों को नि:शुल्क वकील और अन्य कानून विषयक सेवा व खर्च भी दिया जाता है. द्रूतगति के प्रकरणों में आवेदन के बगैर भी नि:शुल्क विधि सेवा दी जाती है. इसके लिए जिला विधि सेवा प्राधीकरण के सचिव जी.आर. पाटिल ने सकारात्मक प्रयास किए रहने से गरीब और जरुरतमंद लोगों को नि:शुल्क कानून विषयक सलाह और सहायता दी जाती है.
* किसे मिलते है नि:शुल्क वकील?
महिला व 18 वर्ष की आयु के युवक, अनुसूचित जाति व अनुसूचति जनजाति प्रवर्ग के नागरिक, कारागृह में और पुलिस के कब्जे में रहे आरोपी, मानव तस्करी, शोषण आदि समेत अन्य घटनाओं में नि:शुल्क वकील मिलते है.
* किस कानून विषयक सेवा के लिए मिलते हैं?
कानून विषयक विवाद समझौते के साथ निपटाने बाबत प्रयास, कानून विषयक विवाद समझौते से निपटते नहीं होंगे तो न्यायालय में प्रकरण दाखिल करने के लिए संपूर्ण सरकारी खर्च से वकील की नियुक्ति की जाती है.
* 11 माह में 800 लोगों को मिले नि:शुल्क वकील
जिला विधि सेवा प्राधीकर में जनवरी से नवंबर माह तक कुल 800 से अधिक लोगों को नि:शुल्क वकील दिए है. इस कारण वे न्याय से वंचित नहीं रहे हैं.
* नि:शुल्क सलाह और वकील
जरुतमंद और गरीब लोगों को विधि सेवा प्राधीकरण की तरफ से नि:शुल्क कानून विषयक सलाह और सहायता दी जाती है.
– जी. आर. पाटिल,
सचिव, जिला विधि प्राधीकरण