अमरावती

87 ग्राम एमडी प्रकरण की आरोपी को जमानत

एड. मुर्तजा आजाद व्दारा पैरवी

अमरावती/दि.21- नागपुरी गेट थाना क्षेत्र ने गत 23 मार्च को दर्ज एनडीपीएस एक्ट के संगीन प्रकरण में आरोपी शमशाद बानो मोहनीद को पांचवे जिला व सत्र न्यायाधीश ने जमानत प्रदान कर दी है. अदालत ने गुरुवार को शमशाद बानो की जमानत पर रिहाई के आदेश जारी किए. इस मामले में एड. मुर्तजा आजाद ने पैरवी की.
जानकारी के अनुसार नागपुरी गेट पुलिस को खबर लगी थी कि शमशाद बानो के घर से एमडी की बिक्री का धंधा चल रहा है. पुलिस ने छापा मारा. आरोपी के यहां से 87 ग्राम एमडी जब्त की. पुलिस को घर में घुसते देख एक आरोपी छलांग मारकर भाग गया. पुलिस ने शमशाद बानो को दफा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 (ए), 1 (ए), 27 और शस्त्र अधिनियम की धारा 4, 25 के तहत गिरफ्तार किया.
शमशाद बानो की तरफ से एड. मुर्तजा आजाद ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की. उस पर युक्तिवाद किया. कोर्ट ने एड. आजाद के युक्तिवाद को ग्राह्य मानकर जमानत याचिका मंजूर की. एड. आजाद को एड. नौशिक, एड. नदीम, एड. ताबिस, एड. मोझरे ने सहकार्य किया.

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