अमरावती/प्रतिनिधि दि.९ – विनयभंग मामले में आरोपी आशुतोष पेढेकर को जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी ने धारा 323 के तहत 9 महिने 29 दिन की सजा सुनाई है.
बता दें कि यह मामला साल 2020 का है. शिकायतकर्ता 8 अक्तूबर को आरोपी व पीडित लडकी के साथ सोई हुई थी. देर रात 2 बजे के करीब आरोपी पीडिता के पास पहुंचा और उसके साथ अश्लिल हरकतें करना शुरु किया. इस समय पीडिता ने हल्लाबोल किया. जिसकी आवाज सुनकर शिकायतकर्ता भी जाग गई. तब पीडिता ने बताया कि आरोपी ने उसका विनयभंग किया है. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ वलगांव पुलिस थाने में धारा 354, 323, 506 व उपधारा 8/12 के तहत मामला दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायप्रविष्ठ किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से 4 गवाहों के बयान लिये गए. इसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से जांच अधिकारी व शिकायत लेने वालों के बयान जांचे गये. पुख्ता सबुतों के आधार पर न्यायालय ने आशुतोष पेढेकर को दोषी मानते हुए 9 माह 29 दिन की कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील एड.प्रशांत वी.देशमुख ने पैरवी की.