अमरावती

ऑनलाइन धोखाधडी करने वालों को 9 माह सश्रम कारावास

मुख्य न्यायदंडाधिकारी की अदालत का फैसला

अमरावती/ दि.26– ऑनलाइन धोखाधडी करने के मामले में आरोपी को मुख्य न्यायदंडाधिकारी की अदालत ने 9 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दिगांबर वासुदेव मंडल (21, मजलाडिही, झारखंड) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम बताया गया है.
इस मामले में शिकायतकर्ता ने अज्ञात व्यक्ति का फोन आने और उसे बजाज फायनान्स से बोलने का झूठ बोलकर ठगसेन ने पूरी जानकारी हासिल करते हुए ओटीपी क्रमांक लिया था. उसके बाद आरोपी ने बजाज फायनान्स से 57 हजार 480 रुपए का कर्ज उठाकर फिलीप कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधडी की. इस मामले में 10 अप्रैल 2018 को सायबर पुलिस थाने में अपराध दर्ज होने के बाद तहकीकात में दिगांबर का नाम सामने आया. इसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. तहकीकात के पश्चात पुलिस ने दोषारोपपत्र अदालत में पेश किया. इस मामले में मुख्य न्यायदंडाधिकारी की अदालत ने दोष सिध्द होने पर दिगांबर को दफा 419 के तहत 3 माह सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह साधा कारावास, दफा 420 के तहत 9 माह सश्रम कारावास, 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 1 माह का साधा कारावास. इसी तरह सहधारा 66 (ड) आईटी एक्ट के तहत 5 माह सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 1 माह साधा कारावास की सजा सुनाई. इस मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से एड.ज्योती राउत ने दलीले पेश की.

Related Articles

Back to top button