अमरावतीमहाराष्ट्र

शहर के 90 हजार संपत्तिधारकों ने भरा 70 करोड कर

अमरावती/दि.12– शहर के 3 लाख संपत्ति धारकों में से सिर्फ 90 हजार अर्थात 29.88 फीसदी संपत्ति धारकों ने ही विगत 6 माह में सहूलियत के साथ समय सीमा बढाने के बाद नई दरों के हिसाब से जमा किया. बढे हुए संपत्ति कर भरने में 70.12 प्रतिशत नागरिकों ने कोई रूचि नहीं दिखाई है.
बता दे कि मनपा द्बारा बढोत्तरी करने के बाद लागू किए गये संपत्ति कर के खिलाफ शहर में नाराजी का माहौल बन गया था. इसके खिलाफ कई बार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी किए गये. उल्लेखनीय है कि बढे हुए संपत्ति करों पर यह दूसरी बार स्थगन लगाया गया है. पहले उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बढे हुए संपत्ति कर को स्थगिति दी थी और अब 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगर विकास विभाग ने स्थगनादेश जारी किया है. हालाकि इस आदेश के चलते बढा हुआ संपत्ति कर रद्द नहीं हुआ है. बल्कि पुरानी दरों से संपत्ति कर भरने का अवसर दिया गया है. इसके चलते मनपा प्रशासन संपत्ति कर के संबंध में विचारपूर्वक निर्णय लेगा.
इससे पहले मनपा ने 15 वर्षो के बाद बढी हुई दरों के हिसाब से संपत्ति कर लागू किया था. जिसकी वजह से नागरिकों में असंतोष पैदा हो या गया था. इसके चलते जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से स्थगनादेश पारित करवाया है. हालाकि जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है तब नागरिकों को पूर्ण रूप से राहत नहीं मिलेगी. इधर इस सवाल पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है कि क्या सरकार बढे संपत्ति कर को रद्द करेगी अथवा नहीं ? तब तक मनपा को यह स्वीकारना पडेगा कि पुरानी दर से संपत्ति धारको से कर वसूलना है.

* स्थगन हटाया गया तो क्या होगा ?
फिलहाल 90 रूपए वर्गफुट की दर से संपत्ति कर भरा जा सकता है. क्योंकि शासन में 225 रूपए वर्गफुट दर से बढी दरों पर संपत्ति कर लागू किए जाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. अगर आगामी समय में यह स्थगन हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर जिन्होनेे 90 रूपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से संपत्ति कर भरा है. उनसे बकाया रकम वसूले जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है.

* चरणबध्द तरीके से हो वृध्दि
नागरिको में इसलिए नाराजगी है क्योंकि मनपा में सीधे एक ही बार में प्रतिवर्ग फुट 225 रूपए की बढोत्तरी कर दी है. जनप्रतिनिधियों व नागरिकों का कहना है कि इस दरवृध्दि को चरणबध्द बढाया जाना चाहिए था. क्योंकि कोरोना व अन्य कारणों के चलते नागरिको की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है.इसलिए दरवृध्दि का बोझ उठाने की हिम्मत किसी भी नागरिक में नहीं है.

फिलहाल पुरानी दर से ही वसूली
बढे संपत्ति कर पर शासन ने स्थगन दे दिया है. इसके चलते फिलहाल आम नागरिको को पुरानी दर से ही संपत्ति कर भरना होगा. यह सिर्फ स्थगन है और कर वृध्दि को पूर्णत: रद्द नहीं किया गया है. इसके चलते इस पर विचारपूर्वक निर्णय लिया जायेगा.
सचिन कलंत्रे,
प्रशासक मनपा अमरावती

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