एट्रासिटी एक्ट के तहत भी अपराध दर्ज
चांदुर बाजार/ दि. 10- बीते 27 फरवरी को चांदुर बाजार तहसील के शिरजगांव बंड निवासी एक 13 वर्षीय विद्यार्थी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में मृत छात्र के पिता ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तहकीकात पूरी करने के बाद उस शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने और एक्ट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है.
शहर के एक प्रसिध्द स्कूल में मृतक कार्तिक प्रवीण मनोहरे कक्षा 8 वीं में पढता था. उसने स्कूल से घर जाने के बाद स्कूल की पोशाक में ही सिलीन फेन के सहारे साडी बांधकर फांसी लगा ली थी. 13 वर्षीय विद्यार्थी के मस्तिष्क पर ऐसा कौन सा विपरित परिणाम हुआ कि उसे आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पडा. ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ था. ऐसे में मृतक कार्तिक के पिता प्रवीण मनोहरे ने पुलिस थाने में शिकायत देकर उनके बेटे की आत्महत्या के लिए स्कूल का शिक्षक ही जिम्मेदार है. ऐसा स्पष्ट आरोप लगाया. इस मामले की पुलिस ने तहकीकात शुरू की. जांच के बाद क्लास शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया.
* अपमानजनक व जाति को लेकर ताना मारने का आरोप
संबंधित शिक्षक के खिलाफ विद्यार्थी को क्लास से बाहर निकाल देने, बेवजह अपमानजनक शब्द बोलकर अपमानित करने व जाति को लेकर ताना मारने जैसा आरोप मृतक के पिता ने शिकायत में लगाया है. इस पर क्लास शिक्षक राहुल वानखेडे के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है. इस मामले की आगे की तहकीकात उपविभागीय पुलिस अधिकारी अतुल नवगिरे करेंगे . फिलहाल यह तहकीकात थानेदार अशोक जाधव, भास्कर पाथरे, विनोद इंगले कर रहे है. इस मामले में क्लासरूम के विद्यार्थियों के बयान महत्वपूर्ण साबित होंगे. परंतु विद्यार्थी नाबालिग होने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे.
* शिक्षक वानखेडे छुट्टी पर था
घटना के दिन विद्यार्थी कार्तिक मनोहरे स्कूल से गैरहाजिर था. इसी तरह शिक्षक राहुल वानखेडे उस दिन निजी काम से नागपुर गए थे. उस वजह से वे छुट्टी पर थे. छुट्टी का आवेदन 25 फरवरी को ही स्कूल मेे प्राप्त हुआ था. इसके बाद उन्होंने वॉट्सअॅप पर आवेदन देकर 2 मार्च तक छुट्टी बढाई थी. इस वजह से इस घटना से शिक्षक का कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है.
कैलाश इंगले, मुख्याध्यापक