राजलक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर पर अपराध दर्ज
टिकट पंजीयन समाप्त होने के बाद भी शुरु था सिनेमागृह
अमरावती/दि.3 – सिनेमागृह की टिकट का पंजीयन समाप्त होने के बाद भी खुलेआम सिनेमागृह चलाने वाले राजलक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने 1 जनवरी के दिन अपराध दर्ज किया है. घनश्याम सहदेव यादव (55, अदालत परिसर) यह नामजद किये गए मैनेजर का नाम है.
राजकमल चौक स्थित राजलक्ष्मी सिनेमागृह की टिकट पंजीयन की समयावधि 4 वर्ष पूर्व 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हो गई थी. फिर भी टॉकीज के मैनेजर खुलेआम सिनेमागृह चला रहे थे. इस बारे में सिटी कोतवाली पुलिस को जानकारी मिलते ही उन्होंने टॉकीज में जाकर तहकीकात की. जिसमें टिकट पंजीयन का नवीनिकरण नहीं कराया गया. इसी तरह टॉकीज में लगाए गए फायर प्रमाणपत्र पर दी महाराष्ट्र सिनेमाज रुल्स 1966 के नियम क्रमांक 105 व 100 के अनुसार दस्तावेज पेश कर अगली कार्रवाई कर सिनेमागृह शुरु नहीं किया जा सकता, ऐसे आदेश होने के बाद भी मैनेजर ने सिनेमागृह शुरु रखा, यह बात उजागर होते ही कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु की है.