परतवाडा- अचलपुर/ दि.30 -परतवाडा जुडवा नगरी व नगर परिषद में लगे पेड किसी ने भी काटे तो संबंधित के खिलाफ 1 लाख रुपए जुर्माना ठोका जाएगा, ऐसा महत्वपूर्ण फैसला अचलपुर नगर परिषद के वृक्ष प्राधिकरण समिति की बैठक में लिया गया.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) पेड के संरक्षण, जतन अधिनियम 1975 यह अधिनियम अस्तित्व में है. इससे पहले इस अधिनियम में और सुधार लाने के लिए वृक्ष संरक्षण, जतन सुधार अधिनियम 2021 ऐसा संबोधित किया गया है. 16 जुलाई 2021 के महाराष्ट्र शासन राजपत्र के तहत उसमें कुछ मामुली बदलाव किये गए हेै. अचलपुर नगर परिषद में प्रशासक संदीपकुमार अपार, मुख्याधिकारी तथा प्राधिकरण समिति अध्यक्ष राजेंद्र फातले, अभियंता रमेश तायडे, वृक्ष प्राधिकरण समिति सदस्य योगेश खानझोडे, डॉ. देवेंद्र अग्रवाल, निशांत मिश्रा की उपस्थिति में बैठक ली गई. सभा के मुख्य विषय में सबसे पहले नागरिक क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण व संवर्धन का विषय लिया गया. जिसमें हेरिटेज, वृक्ष जतन, रंगरोगन, अमृत योजना अंतर्गत तैयार किये उद्यान की देखभाल व मरम्मत करने, नए हरित पट्टे तैयार करने, अतिक्रमण किये जगह पर तत्काल वृक्षारोपण करने, बारिश में लगाए जाने वाले पेडों की जगह तय करने, चिखलदरा स्टॉप से अंबिका लॉन तक हेरिटेज वृक्षा का रंगरोगन करने, मानसून पूर्व धोकादायी पेडों का मुआयना करने, कल्याण मंडपम के बाजू में सरकारी जमीन पर बाँबू गार्डन तेैयार करने, बिच्छन नदी के बाजू के मैदान पर आईएमए को अनुमति देने, इसी तरह ले-आउट धारकों को वृक्ष लगाने की सख्ति करने इन विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया. इस सभा के निर्णय के अनुसार अब वृक्ष काटने की अनुमति मांगने वाले व्यक्ति को वृक्ष जितने वर्ष का है उतने पेड लगाना होगा व वृक्ष मूल्यांकन के अनुसार अमानत रकम भरना पडेगा. बिना अनुमति वृक्ष की कटाई की तो प्रति वृृक्ष 1 लाख रुपए का जुर्माना देकर फोैजदारी का अपराध दर्ज किया जाएगा. सभा में इस तरह 16 से अधिक विषयों पर चर्चा की गई.