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अमरावती न्यायालय का फैसला
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गेडामपुरा मोर्शी की घटना
अमरावती/प्रतिनिधि दि.२० – महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण केन्द्र मोशी में विद्युत सहायक यह बिजली बिल वसूली का काम करते समय उन्हें आरोपी के घर का मीटर बंद दिखा. उस पर से उसने कहा साहब के पास चलो, ऐसा कहने पर आरोपी ने विद्युत सहायक को लकड़ी से मारकर घायल किया. यह घटना २२ फरवरी २०१४ को घटी थी. उस मामले मेें न्यायालय ने आरोपी को एक महिने की सजा व जुर्माना ठोका है
फिर्यादी नितीन एकनाथ नंदणे विद्युत सहायक यह इस पद पर मोर्शी मेेें गेडामपुरा मेें कार्यालय में कार्यरत था. उनके पास मोर्शी शहर में बिजली वसूली का काम था. २२ फरवरी २०१४ को दोपहर १२ बजे के दौरान फिर्यादी यह आकाश भीमराव गावंडे (३० , गेडामपुरा ता. मोर्शी) के घर बिजली वसूली के लिए गये थे. उस समय आरोपी आकाश गावंडे घर में उपस्थित होने पर उनके घर के बाहर लगा मीटर की जांच की तो मीटर बंद दिखाई दिया. परंतु घर में बिजली आपूर्ति शुरू थी. जिसके कारण फिर्यादी ने आरोपी से कहा तुम्हारा मीटर तो बंद है. तुम साहब से मिलने आओ. तब आरोपी ने कहा मैं डायरेक्ट मीटर लाइन चालू करता हूॅ. तुझे क्या करना है. तु शिकायत कर मैं तुझे भी मारता हूॅ और तेरे साहब को भी मारूंगा. ऐसा कहकर फिर्यादी से विवाद कर गाली गलौच कर लकड़ी से मारकर उसे घायल किया. रिपोर्ट दी तो इससे भी ज्यादा मारूंगा. ऐसी धमकी दी. फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ३५३, ३३,५०४,५०६ के अनुसार अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था व दोषारोपपत्र न्यायालय में दर्ज किए थे.
जिला व सत्र न्यायाधीश क्र.३ निखिल मेहता ने इस मामले में ६ गवाहों की जांच कर आरोपी पर दोष सिध्द होने से धारा ३२३ मेें १ हजार जुर्माना व एक महिने कारावास की सजा सुनाई तथा फिर्यादी को ५ हजार रूपये नुकसान भरपाई के रूप में देने का आदेश दिया सरकारी पक्ष की ओर से एड. रणजित भेटालू ने युक्तिवाद किया. पैरवी अधिकारी के रूप मेें रिना शेलोरकार व रामेश्वर तोटी ने कामकाज देखा.