अमरावती

चांदूर रेल्वे में महिला ने जहर गटककर की आत्महत्या

दो ननदों व भानजे पर अपराध दर्ज

* नझूल की जगह के मुआवजे को लेकर हुआ था विवाद
चांदूर रेल्वे/दि.7– नझूल की जगह को लेकर मिले मुआवजे के संदर्भ में होने वाले विवाद से त्रस्त होकर एक महिला ने चांदूर रेल्वे शहर में तहसील कार्यालय से पुलिस स्टेशन के बीच जहर गटककर आत्महत्या कर ली. विगत 5 दिसंबर को दोहपर डेढ बजे के दौरान घटित हुए इस मामले में पुलिस ने मृतक की दो ननदों व एक भानजे के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त किए जाने का अपराध दर्ज किया है. मृतक महिला का नाम बॉबी उर्फ सुरेखा संतोष भोसले (45, शिवाजी नगर) बताया गया है.

इस संदर्भ में मृतक महिला की बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक मृतक के ससुर विठ्ठलराव बल्लुजी भोसले के नाम पर रहने वाली शिवाजी नगर स्थित नझूल की जगह रेल्वे पुल के निर्माण में चली गई थी. जिसकी एवज में सरकार की ओर से करीब 29 लाख रुपए का मुआवजा मिला था. मुआवजे की यह रकम विठ्ठल भोसले की पत्नी शोभा भोसले ने अपनी मर्जी से अपनी विधवा बहू बॉबी उर्फ सुरेखा संतोष भोसले के नाम कर दी थी. ताकि वह अपने बच्चों का सही तरीके से पालन-पोषण कर सके. लेकिन इसी वजह को लेकर शोभा भोसले की दोनों बेटियों ने घर में झगडा-फसाद करना शुरु किया और दोनों ननदें आये दिन सुरेखा भोसले के घर पर आकर उससे झगडा किया करती थी. साथ ही जमीन के मुआवजे की रकम में से खुद को हिस्सा देने की मांग करते हुए सुरेखा भोसले को धमकाया करती थी. इस काम में एक ननद का बेटा कपील लक्ष्मण यादव (शिवाजी नगर, चांदूर रेल्वे) भी अपनी मां व मौसी का साथ दिया करता था. आये दिन होने वाले इस झगडे-फसाद से सुरेखा भोसले काफी हद तक तंग आ चुकी थी और इसी के तहत उसने 5 दिसंबर को दोहपर डेढ बजे के आसपास तहसील कार्यालय से पुलिस स्टेशन रोड के बीच जहर गटक लिया. यह बात ध्यान में आते ही सुरेखा भोसले को तुरंत ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराते हुए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया. जहां पर सुरेखा भोसले की इलाज के दौरान मौत हो गई.

इस संदर्भ में मृतक सुरेखा भोसले की विवाहित बेटी निकिता सुमित शिंदे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चांदूर रेल्वे पुलिस ने रेखा लक्ष्मणराव यादव (शिवाजी नगर, चांदूर रेल्वे), गुड्डू अशोकराव गायकवाड (डाबकी रोड, अकोला) तथा कपील लक्ष्मणराव यादव (शिवाजी नगर, चांदूर रेल्वे) के खिलाफ भादंवि की धारा 306 व 34 के तहत आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का अपराधिक मामला दर्ज किया है. फिलहाल तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे है. चांदूर रेल्वे के थानेदार सतीश पाटिल के मार्गदर्शन में मामले की जांच जारी है.

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