अमरावती

विनयभंग मामले में आरोपी को एक वर्ष की सजा

अमरावती न्यायालय का फैसला

* काटआमला गांव के पास की घटना
अमरावती/दि.5– बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले काटआमला गांव के पास रहने वाली फिर्यादी महिला बडनेरा से कम्प्युटर का क्लास कर ऑटो से गांव की तरफ जा रही थी. गांव में रास्ते से अकेली पैदल जाते समय आरोपी ने दुपहिया से आकर गांव में छोड़ देता हूं, ऐसा कहकर महिला का विनयभंग किया. शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया. आरोपी पर दोष साबित होने से न्यायालय ने एक वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
आरोपी मारोती उर्फ सतीश प्रभाकर रडके (32, काटआमला) यह 12 मार्च 2015 को फिर्यादी महिला यह बडनेरा से कम्प्युटर क्लास करने के बाद ऑटो से गांव जा रही थी. ऑटो से उतरने के बाद वह रास्ते से पैदल जाते समय आरोपी ने तुझे गांव में छोड़ देता हूं, ऐसा कहा व महिला से गाली गलौच कर उसका विनयभंग किया. महिला की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया व दोषारोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.
प्रथम वर्ग न्यायालय दंडाधिकारी भुयारकर ने आरोपी अपराधी पाये जाने पर कलम 354 अ, ड में 1 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम में से 6 हजार रुपए फिर्यादी को नुकसान भरपाई देने के आदेश न्यायालय ने दिये हैं. सरकारी पक्ष की ओर से श्रीमती जामनेकर ने युक्तिवाद किया.

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