अमरावती/ दि.1 – स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश वी.एस.गायके ने आरोपी डॉक्टर स्वप्नील घाटोल के खिलाफ अपराध साबित होने पर धारा 354 (अ) के तहत 1 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना के अलावा धारा 509 के तहत 1 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस्तेगासे के अनुसार गाडगे नगर पुलिस थाने में 20 मई 2015 में धारा 354, 506, उपधारा 3 (1), (10),(1)(12), अजाज अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस अपराध में आरोपी डॉ.स्वप्नील घाटोल ने शिकायतकर्ता जब अस्पताल में इलाज के लिए आयी थी, तब शिकायतकर्ता को जबरन पकडकर उसके साथ अश्लिल गालीगलौच की थी. शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. गाडगे नगर पुलिस थाने के सहायक पुलिस अधिकारी एल.एन.तडवी ने जांच पूरी कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किये थे. इस मामले में गुरुवार को जिला व सत्र न्यायालय 2 के न्यायाधीश वी.एस.गायके ने आरोपी के खिलाफ अपराध सिध्द होने पर आरोपी डॉ.स्वप्नील राठोड को धारा 354(अ) के तहत 1 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना के अलावा धारा 509 के तहत 1 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. मिलिंद जोशी ने युक्तिवाद किया. वहीं कोर्ट पैरवी अधिकारी के रुप में पुलिस हेडकाँस्टेबल संतोष चव्हाण, विनायक रामटेके, पुलिस कर्मी मुरलीधर डोईझोड ने काम संभाला.