अमरावती

लोहे के पाइप से हमला कर युवक को लूटा

नागरवाडी टी पाँईट के पास धामणगांव की घटना

  • सास के घर से वापस अपने गांव हिरडी लौट रहा था

  • तीनों लूटेरे पुलिस के हत्थे चढे

धामणगांव रेलवे प्रतिनिधि/दि.२९ – सास की तबीयत खराब होने के कारण कलंब तहसील के हिरडी गांव निवासी गणेश शालिकराम वाटोेलकर अपनी सास की तबीयत देखने के लिए धामणगांव तहसील के नायगांव आये थे. वहां से मोटरसाइकिल व्दारा वापस लौटे वक्त नागरवाडी वाडी टी पाँईट के पास धामणगांव में तीन व्यक्तियों ने लोहे के पाइप से हमला कर नगद रुपए समेत अन्य सामग्री लूट ली. इस शिकायत पर दत्तापुर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर ने में सफलता हासिल की हैं.
आकाश उर्फ लहान्या नामदेव माहुलकर (शिवाजी वार्ड, धामणगांव रेलवे), ऋषिकेश उर्फ डा्नया शंकरराव रहाटे (मोहम्मद पुरा, धामणगांव रेलवे) व रवि रणजित खडतकर (मोहम्मद पुरा, धामणगांव रेलवे) यह तीनों गिरफ्तार किये गए आरोपियों के नाम है. अदालत ने कल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए है. गणेश शालिकराव वाठोडकर (२५, हिरडी, तहसील कलंब, जिला यवतमाल) ने पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार वह सास की तबीयत खराब होने के कारण अपने गांव से धामणगांव तहसील के नायगांव अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एमएच ३४/डब्ल्यू ८७० व्दारा गए थे. सास से मुलाकात करने के बाद धामणगांव रेलवे होते हुए बायपास से गांव की ओर जाते समय दोपहर ३ बजे भंसाली गैस एजेंसी के पास नागरगावडी टी पाँईट के पास आरोपी युवकों ने मोटरसाइकिल रोककर लोहे के पाइप से हमला किया. जिसमें मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ और जेब के पर्स में रखे १ हजार रुपए, आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र छिनकर भाग गए. इस शिकायत पर दत्तापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा ३९२, ३४ के तहत अपराध दर्ज कर लूटेरों की तलाश शुरु कर दी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए दत्तापुर के थानेदार ब्रह्मणदेव शेलके ने काँंस्टेबल मंगेल लकडे, सुधीर बावणे को आरोपियों की खोज में रवाना किया. कर्मचारियों को गुप्त सूचना मिली कि साप्ताहिक बाजार निवासी शेख गेैस उर्फ सतरु शेख आरिफ के सामने घटना हुई थी तब उस गवाह से मिलकर उसे पूछताछ की. जिससे पता चला कि आकाश, ऋषिकेश, रवि इन तीनों आरोपियो ने लूट की घटना को अंजाम दिया है तब आरोपियों की खोज शुरु कर धामणगांव के माल धक्का चौक परिसर से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने लूट की घटना को अंजाम देने का अपराध कबुल कर लिया. इसके बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया. अदालत ने कल ३० सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए है. यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक ब्रह्मदेव शेलके के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक मिलिंद सरकटे, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम चवरे, काँस्टेबल मंगेश लकडे, सुधीर बावणे, नरेंद्र मेश्राम, सचिन गायधने, रमेश दाते, महिला पुलिस कर्मचारी आम्रपाली अंभोरे, राजु गुप्ता, अंकुश, ललित पवार की टीम ने की.

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