आधार कार्ड अवैध रहने वाले विद्यार्थियों की होगा जांच
विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुखों पर सौंपी गई जिम्मेदारी
अमरावती/दि.14– सरकार ने इस बार विद्यार्थियों की आधार वैधता के अनुसार शिक्षकों की संच मान्यता करने का निर्णय लिया है. जिसके अनुसार विगत कुछ माह से आधार प्रमाणिकरण अभियान शुरु है. परंतु अभी अधिकांश शालाओं में 100 फीसद आधार प्रमाणिकरण नहीं हो पाया है. कुछ विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड ही नहीं है. वहीं कुछ विद्यार्थियों के नाम में फर्क रहने के चलते उनके आधार कार्ड को अवैध ठहराया गया है. ऐसे में अब संच मान्यता करने से पहले ऐसे सभी विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष शाला में जाकर जांच पडताल की जाएगी. इस काम का जिम्मा शिक्षा विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुखों पर सौंपा गया है.
बता दें कि, शिक्षा विभाग द्बारा विद्यार्थी संख्या के प्रमाण में संच मान्यता यानि शिक्षकों के पदों को मंजूरी दी जाती है. इस बार विद्यार्थियों का आधार प्रमाणिकरण करते हुए वैध आधार कार्ड रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार संच मान्यता मंजूर की जाएगी. जिसके लिए कक्षा 1 ली से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आधार कार्ड अनुसार जानकारी को स्टूडंट पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया गया है. किंतु अब तक काफी कम विद्यार्थियों का आधार प्रमाणिकरण हो पाया है. कई विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड ही नहीं है. वहीं कुछ विद्यार्थियों के आधार कार्ड पर उनके नाम में रहने वाले फर्क व अन्य छोटी-मोटी त्रृटीयों की वजह से उनके आधार कार्ड अवैध साबित हुए है. ऐसे में सभी शालाओं को आधार प्रमाणिकरण के लिए अब तक दो बार समयावृद्धि दी गई. लेकिन इसके बावजूद प्रमाणिकरण का काम 80 से 90 फीसद ही हो पाया है. यदि इस विद्यार्थी संख्या पर संच मान्यता होती है, तो हजारों शिक्षकों के अतिरिक्त रह जाने की संभावना है. इसके मद्देनजर अब शिक्षा विभाग ने संच मान्यता से पहले आधार अवैध रहने वाले विद्यार्थियोंं की प्रत्यक्ष जांच पडताल करने का निर्णय लिया है. इसके तहत देखा जाएगा कि, संबंधित विद्यार्थी वाकई शालाओं में पढते है अथवा नहीं और ऐसे विद्यार्थियों को शाला में हाजिर पाने पर उनकी संख्या को भी ग्राह्य माना जाएगा. शिक्षा संचालक संपत सूर्यवंशी व शरद गोसावी ने गत रोज ही इस संदर्भ में आदेश जारी किया है.
* क्या कहा गया है आदेश में
नाम, लिंग व जन्मतारीख की जानकारी आपस में नहीं जुडने वाले विद्यार्थियों के मामले में ऐसे विद्यार्थियों का शाला में रहने वाला पंजीयन और विद्यार्थियों की शाला में प्रत्यक्ष हाजिरी की जांच पडताल करते हुए ऐसे विद्यार्थियों को आसपास की किसी अन्य शाला में हाजिर तो नहीं दिखाया गया. इसकी जांच पडताल की जाएगी. साथ ही ऐसे विद्यार्थियों को संबंधित शाला की संच मान्यता के लिए ग्राह्य माना जाएगा. जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड क्रमांक हेतु पंजीयन किया गया है और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है. ऐसे विद्यार्थी संबंधित शाला में नियमित हाजिर रहने पर उनका नाम आसपास की किसी अन्य शाला द्बारा अपनी पटसंख्या में तो नहीं दिखाया गया है. इसकी भी पडताल होगी और किसी भी शाला में कोई विद्यार्थी डूब्लिकेट रहने की जानकारी यदि स्टूडंट पोर्टल के जरिए सामने आती है, तो उक्त विद्यार्थी निश्चित तौर पर किस शाला में पढता है. इसकी पुष्टि क्षेत्रिय प्रशासन से की जाएगी. इसके अलावा जिन शालाओं में कम से कम 90 फीसद आधार प्रमाणिकरण किया है. ऐसी शालाओं के शेष विद्यार्थियों के मामले में उनकी दिक्ततों को ध्यान में रखते हुए जांच पडताल की जाएगी, ऐसा इस आदेश में कहा गया है.