अब्दुल मजीद हत्याकांड के आरोपी रियाज खान सहित अन्य बरी
एड. मूर्तजा आझाद की सफल पैरवी
अमरावती/दि.28– नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में जून 2022 में घटित अब्दुल मजीद हत्याकांड प्रकरण में प्रथम जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी रियाज खान व दो अन्यो को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया. यह फैसला शनिवार 24 मई को सुनाया गया.
जानकारी के मुताबिक मृतक अब्दुल मजीद की पत्नी ने नागपुरी गेट थाने में दर्ज की शिकायत में आरोप किया था कि, 26 जून 2022 को मेहबूब नगर निवासी उसका पति अब्दुल मजीद (40) अपने परिवार के साथ रात 1 से 1.30 बजे के दौरान घर पर था तब आरोपी रियाज खान अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचे और गालीगलौच की. अब्दुल मजीद ने जब घर का दरवाजा खोला और बाहर निकला तब आरोपियों ने उसके पेट, जंघा और गर्दन पर चाकू से वार किए और खिंचते हुए सडक पर ले गए. सभी आरोपियों ने मिलकर उसके पति की हत्या की. इस प्रकरण में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पडताल के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की. प्रथम जिला व सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से 5 से 6 गवाहों को परखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने 24 मई को सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. मुर्तजा आझाद ने सफल पैरवी की. उन्हें एड. नौशीक, एड. नदीम, एड. ताबीस, एड. जैनब आझाद ने सहयोग किया.