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नजूल का टैक्स जमा कराने अभय योजना

जुलाई 2025 तक है मुद्दत

अमरावती/ दि. 12 – नागपुर और अमरावती विभाग के लोगों को रहने के लिए किराए पर दी गई नजूल की जगह हेतु विशेष अभय योजना का निर्णय सोमवार को राज्य कैबिनेट द्बारा किया गया. बताया गया कि अभय योजना घरों के लिए ली गई नजूल की जमीन हेतु रहेगी. फिर वह जमीन नीलामी अथवा प्रीमियम के माध्यम से ही या किराए पर ली गई है, उन्हें जुलाई 2025 तक लागू रहेगी.
नजूल जमीन को फ्री होल्ड भोगवटदार 1 करने के लिए जमीन के प्रचलित वार्षिक दर के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा. फ्री होल्ड करने अन्य नियम और शर्ते कायम रहेगी. नजूल जमीन का वार्षिक किराया विहित प्रचलित रेट से 31 जुलाई 2025 से पहले अदा करना अनिवार्य होगा. उसके बाद बताए किराए पर वार्षिक 10 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज लिया जायेगा.

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