* धारणी तहसील में मौजा तलईवासियों ने जिलाधिश को सौंपा ज्ञापन
धारणी-दि.10 मौजा तलई, तहसील धारणी सर्वे नं. 35 के प्लॉट पर रहने वालों ने 10 से 21 वर्ष पहले प्लॉट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री भी है, परंतु इतने दिनों बाद शेख बसीर नामक व्यक्ति झूठे दस्तावेज के आधार पर वे प्लॉट खुद के बता रहा है. प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए खरीददार व विक्रेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.
सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि, हम सभी लोगो ने मौजा तलई तहसील धारणी सर्वे नं. 35 व के सभी प्लॉटो की करीबन 10 से 21 वर्षो पूर्व खरेदी किये थे. इस प्रकार इस लेआऊट के सभी टोटल 78 प्लॉटो की खरीदी नियमों के अनुसार वैध रूप से हो चुकी है. जिसकी खरीदी दुय्यम निबंधक अचलपुर व धारणी के कार्यालय मे सभी नियमों के तहत की गयी थी. जिसके सभी कागजाद पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद सरकारी नियमों के तहत की गयी थी. तब से इन प्लोटो पर सरकारी नियमों के तहत हमारा अधिकार व ताबा है. जिसमें से कुछ लोगों ने अपनी मिलकियत के कुछ प्लॉट सरकारी नियमों के तहत बिक्री भी किये है. करीब 21 वर्षो के बाद शेख बशीर शेख लाल नामक शख्स ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर खुद को इस जमीन का मूल मालक बताकर व इस लेआऊट की जमीन को खेती की बताकर उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच की मांग कर कोर्ट व जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है. जिसका हमको पता चलते ही हमने अपनी सम्पूर्ण खरीदी व समस्त मूल दस्तावेज धारणी व अचलपूर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालय से उचित कारवाई कर न्याय की गुहार लगाई है. जिस पर 14 सितंबर को सुनवाई होना है. जिसमें न्यायालय अंतिम निर्णय देगा और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है, कि हमें न्यायालय से उचित न्याय मिलेगा. शेख बशीर शेख लाल ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर जिल्हा प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया है. जिस जमीन को शेख बशीर खेती बता रहा है. यह पूरी तरह असत्य है. जबकि सर्वे नं. 35 व के प्लॉटो पर बड़ी-बड़ी इमारतें (बिलिडिंगे) बनी हुई है, इन प्लॉटो पर किराने की दुकान, अनाज की दुकान अन्य दुकाने, खाने की होटल व घर बने हुये है. जिसकी फोटो आपके सामने सच्चाई बताने के लिए रख रहे है. जबकि 25 वर्षों में एक पीढ़ी बदल जाती है, और संपत्ति के कितने मालिक बदल जाते हैं. इसका मतलब ये कभी नही कि 25 वर्षो बाद कोई आये और ये कहे कि ये जमीन मेरी है. ऐसी सोच रखना किसी मूर्खता से कम नही है. मौजा तलई सर्वे नं. 35- ब में सभी खरीदी-विक्री वैध तरीके से की गयी है. सभी खरीदी बिक्री नियमों के तहत की गयी है. शेख बशीर शेख लाल ने आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से कुछ समाचार पत्रो में झूठी खबरे प्रकाशित कर संभ्रम की स्थिति निर्माण की है. जिसको लेकर न्यायालयीन लड़ाई चल रही है और न्यायालय पर हमारा पूरा विश्वास है, न्यायालय इन तथ्यो की जांच पड़ताल कर हमें न्याय प्रदान करेगा.
ज्ञापन सौंपते समय सुनीता झामरकर, रमेश झामस्कर, उमेश झामरकर, जितेन्द्र मालवीय जी, दिपक मालवीय, राजेश कस्तूरे, रमेश पत्रकार जी. मो. फईम अंजुमन अध्यक्ष धारणी मो. ईस्माईल, बाबू अली मोहम्मद, मोहम्मद अमीन, राजेन्द्र भागवत, मो. इदरिस, मो. रफिक, हाजी शेख हारून, सायराबानो हवसीलाल मालवीय, शेख शब्बिर, मुजम्मिल खान, मो. राजिक, मो. रेहान बाबु खाकरा, सय्यद ताहेर अली, मो. अनिस, मो. याकुब मो. अमीन, शशिकला राजेन्द्र भागवत, मो. राजिक मो. रफिक आदि उपस्थित थे.