अमरावती

दुर्घटना बीमा साबित हो रहा फायदेमंद

22 किसान परिवारों को मिला लाभ

* बीमा कंपनी स्तर पर 97 मामले लंबीत, अब तक केवल सात प्रस्ताव ही हुए नामंजूर
अमरावती/दि.10– खेती-किसानी करने के दौरान किसी भी हादसे की वजह से किसी किसान की मौत हो जाने या उसे अपंगत्व आने की स्थिति में उन्हें गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना का कवच प्राप्त रहता है और इस योजना अंतर्गत बीते एक वर्ष के दौरान 22 बीमा धारक किसानों के परिवारों को बीमा योजना का लाभ मिला है. वहीं 97 मामले इस समय बीमा कंपनी के सामने विचाराधीन है. साथ ही अब तक केवल सात प्रस्तावों को कंपनी द्वारा कुछ त्रृटियों की वजहों के चलते खारिज किया गया है.
बता दें कि, इस बीमा योजना की व्यापकता को बढाये जाने के चलते अब किसान परिवारों के 10 से 75 वर्ष आयुगुटवाले सदस्यों का भी समावेश किया गया है. जिसके तहत बीमा धारक किसान के माता-पिता, पति/पत्नि, बेटे व अविवाहित बेटी का भी लाभधारक के तौर पर समावेश किया गया है. बीमाधारक की गाज गिरने, बिजली का करंट लगने, उंचाई से गिरने, पानी में डूब जाने, सर्पदंश या बिच्छू दंश होने अथवा किसी हादसे का शिकार होने के चलते मृत्यु होने या अपंगत्व आने पर बीमा कंपनी के सामने मृत्यु प्रमाणपत्र, 7/12 दस्तावेज तथा एफआयआर की प्रतिलिपी के साथ बीमा लाभ हेतु दावा किया जा सकता है. यह दावा संबंधित किसान की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने के पश्चात 45 दिनों के भीतर बीमा कंपनी के सामने पेश किया जा सकता है. इस समय आयु की पडताल हेतु जन्म प्रमाणपत्र, टीसी या मुख्याध्यापक का प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र को पेश किया जा सकता है.

* तहसीलनिहाय प्राप्त लाभ
इस योजना के अंतर्गत 6 अप्रैल तक अमरावती तहसील में 1, भातकुली में 2, नांदगांव में 1, धामणगांव में 4, चांदूर रेल्वे में 1, मोर्शी में 1, वरूड में 1, तिवसा में 1, चांदूर बाजार में 2, दर्यापुर में 4, अंजनगांव सूर्जी में 2 तथा चिखलदरा तहसील में 2 किसानों के परिजनों को बीमा लाभ मिला है. वही अचलपुर व धारणी में यह संख्या शून्य रही.

* ऐसे मिलता है बीमा लाभ
किसी भी हादसे में मृत्यु होने पर किसान परिवार को 2 लाख रूपये का बीमा लाभ दिया जाता है. वहीं हादसे की वजह से दोनों आंखे, दोनों पैर व दोनों हाथ या एक आंख, एक हाथ व एक पैर निष्क्रिय हो जाने पर 2 लाख रूपये का लाभ अथवा हादसे में एक आंख या एक हाथ या एक पैर निष्क्रिय होने पर 1 लाख रूपये का लाभ संबंधित किसान या उसके वारिसों को दिया जाता है.

* आयु के लिए हलफनामा भी ग्राह्य
हादसे का शिकार होनेवाले पंजीकृत बीमा धारक के आयु संदर्भ में कोई भी दस्तावेेज या प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहने पर बीमा धारक या उसके परिजनों द्वारा दुर्घटना का शिकार बीमा धारक के आयु को लेकर हलफनामा दिये जाने पर उसे भी ग्राह्य माना जाता है. ऐसी जानकारी कृषि विभाग द्वारा दी गई है.

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