अमरावती

विकलांग कानून के अनुसार दिव्यांगों की शिकायत पर अमल करे

प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन की पुलिस आयुक्त से मांग

अमरावती दि. 6 – विकलांगों के वर्ष 2016 के दिव्यांग कानून के अनुसार दफा 92 के तहत विकलांगों द्बारा कि जानेवाली शिकायत पर अमल किया जाए, ऐसी मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पक्ष अंतर्गत प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन के सदस्यों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. इस पर आगे से कार्रवाई करने का आश्वासन पुलिस आयुक्त ने दिया.
सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि केन्द्र राज्य शासन ने विकलांगों पर हो रहे अत्याचार पर वर्ष 2016 के कानूननुसार धारा 92 पर अमल करने का कहा है. परंतु यह दुख की बात है कि विकलांगों द्बारा किसी भी पुलिस थाने में बार- बार शिकायत देने पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती. ज्ञापन में उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि दिनेश दयाराम सारसकर जो कि 49 प्रतिशत विकलांग है. उन्होंने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में बार-बार शिकायत दी. फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई. इसलिए दफा 92 के तहत न्याय दे. अन्यथा आंदोलन किया जायेगा. इस पर पुलिस आयुक्त डॉ. आरतीसिंह ने इसके आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

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