अमरावतीमहाराष्ट्र

नए आदेश के मुताबिक अब पुराने दर से वसूला जाएगा टैक्स

प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर मनपा को सहयोग करने की अपील

अमरावती/दि.15– मनपा क्षेत्र में वर्ष 2024 में नए वृद्धिंगत कर की प्रक्रिया को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है और पुरानी कर व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. अब शहर में संपत्ति धारकों को पुरानी दर के हिसाब से टैक्स लगाकर संशोधित बिल भेजने की प्रक्रिया शुरु हो गई है. नए आदेश के मुताबिक अब संपत्ति कर पुरानी दर से लगाया और वसूला जाएगा. जिन लोगों ने पहली ही कर का भुगतान कर दिया है. उनकी राशि को चालू वर्ष के लिए कर मांग और अग्रिम राशि के रुप में माना जा रहा है. जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है, उन्हें सुधारा जाएगा और वे पुराने तरीके से ही टैक्स भरते रहेंगे. अमरावती मनपा ने सभी संपत्ति मालिकों से बकाया संपत्ति कर का भुगतान कर सहयोग करने की अपील की है.

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