छेडछाड मामले में आरोपी बरी
अमरावती/दि.24– तिवसा थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में घटित एक छेडछाड के मामले में आरोपी भीमराव तलसकर को पांचवे जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में सबूतों के अभाव में 20 फरवरी को बाइज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी 2017 को शिकायतकर्ता और उसका पति सुबह 10 बजे खेत में काम करने चले गये थे और उनकी 7 वर्षीय बेटी शाला गई थी. शाला से लौटकर आने के बाद दोपहर के समय यह बालिका आरोपी भीमराव तलसकर की दुकान में सामान लेने के लिए गई तब आरोपी ने पीडिता के साथ अश्लील हरकते की. उसी समय पीडिता की बडी बहन उसे खोजने पहुंची. तब पीडिता ने अपनी बहन और मां को आपबीती सुनाई. पीडिता की मां द्बारा तिवसा थाने में 1 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस प्रकरण में चार्जशीट अदालत में दाखल होने के बाद पांचवे जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 8 गवाहों को रखा गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत में आरोपी के वकील मुर्तुजा आजाद की दलील ग्राह्य मानते हुए 20 फरवरी को आरोपी को बरी कर दिया. इस प्रकरण में आरोपी के वकील मुर्तुजा आजाद को एड. नौशिक, एड. नदीम, एड. ताबीस और शहाबुद्दीन और आकाश परदेशी ने सहयोग किया.