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छेडछाड मामले में आरोपी निर्दोष बरी

एड.शोएब खान, एड.नौसिक शेख व एड.शाजिब खान की सफल पैरवी

अमरावती/ दि.11  – स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश ने नासमझ बालिका के साथ छेडछाड के मामले में आरोपी फरदीनुल्लाह फहिममुल्लाह को निर्दोष बरी किया है.
इस्तगासे के अनुसार 15 वर्षीय बालिका स्कूल से घर लौटते समय फरदीनुल्लाह फहिममुल्लाह ने उसका पीछा कर उसके साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बालिका ने बात करने से मना कर दिया. जिसके बाद आरोपी ने उसके भाई का किडनैप कर मारने की धमकी दी थी. इसके अलावा बालिका के मोबाइल पर मैसेज भी भेज रहा था. जिसकी शिकायत 11 जून 2019 में खोलापुरी गेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी. इस मामले में खोलापुरी गेट पुलिस ने 354 (ड), 506, उपधारा 12 पोस्को के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था. इस मामले की जांच खोलापुरी गेट पुलिस ने जांच पडताल कर मामला न्यायप्रविष्ठ किया. इस मामले में अनेक गवाहों के बयान जांचे गए. सरकारी पक्ष व आरोपी के वकील शोएब खान, एड.नौसिक शेख व एड.शाजिब खान ने युक्तिवाद किया. आरोपी के वकीलों का युक्तिवाद ग्राह्य मानते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को निर्दोष बरी किया.

 

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