अमरावती /दि. 9– खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के छेडछाड के एक मामले में स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी मनोज उगोकार, श्रीकृष्ण उगोकार सहित दो महिलाओं को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में पीडिता ने खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की शिकायत में आरोप किया था कि, मनोज उगोकार, श्रीकृष्ण उगोकार, पूनम उगोकार और रेखा उगोकार ने मिलीभगत कर उसके साथ अश्लील गालीगलौच की और मनोज उगोकार ने उसके कमर में हाथ डालकर खुलेआम विनयभंग किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 354 (अ), 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दायर की. जिला व सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 7 गवाहों को परखा गया. आरोपियों की तरफ से एड. मनोज तिवारी ने सफल युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सबूतो के अभाव में बरी कर दिया.