अमरावती/दि.9 – चांदूर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा को छेडने के मामले में अदालत ने आरोपी को बाईज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2016 के दिन पीडित छात्रा स्कूल जा रही थी. इस समय आरोपी निखिल पवार ने उसके साथ अश्लिल छेडखानी की पर इस छात्रा ने वह बात घर जाकर अपने पिता को बताई. इसके बाद पुलिस थाने में दी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी निखिल पवार के खिलाफ छेडखानी के तहत अपराध दर्ज किया. तहकीकात के बाद पुलिस ने अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. इस मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान दर्ज किये गए. जबकि आरोपी की ओर से एड.सपना जाधव ने दलीले पेश की. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आरोपी निखिल पवार को छेडखानी के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. इस मुकदमे में एड.सपना जाधव को एड.मनोज कला, एड.अनिमेश भडांगे, एड.श्रीया केतकर, एड.अभिषेक काष्टे ने सहयोग किया.