अमरावती प्रतिनिधि/दि.९ – एक अल्पवयीन युवती को बीच राह में अडाने, उससे छेडछाड करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में भादंवि की धाराओं के साथ ही पास्को अधिनियम के तहत नामजद किये गये आरोपी संदीप राजकुमार मोंढे को स्थानीय अदालत ने दोनोें पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया. वर्ष २०१६ के दौरान मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहनेवाली अल्पवयीन युवती ने पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी. जिसकी जांच के बाद मोर्शी पुलिस ने जिला व सत्र न्यायालय में दोषारोप पत्र दायर किया था. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से कुल ६ गवाह अदालत में पेश किये गये. वहीं बचाव पक्ष की ओर से एड. आर. एस. लांजेवार ने युक्तिवाद किया. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संदीप मोंढे को आरोपमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. इस युक्तिवाद में बचाव पक्ष की ओर से एड. अमर नंदेश्वर व एड. निशांत बेरड ने भी सहयोग किया.