अमरावतीमहाराष्ट्र

सरकारी काम में बाधा डालने और कर्मचारी से मारपीट के मामले में आरोपी बरी

एड. शेख नौशाद की सफल पैरवी

अमरावती/दि.04– तदर्थ न्यायालय 1 व सहा. सत्र न्यायालय की न्यायमूर्ती परदेशी ने अपना फैसला सुनते हुए दोनों आरोपी को सरकारी काम में बाधा डालने और कार्यालय में घुसकर कर्मचारी से मारपीट करने के अपराध में आरोपी को निर्दोष बरी कर दिया. महेन्द्र रामचंद्र खंडारे और योगेश सुधाकर जाधव ( गजानन नगर, अंध व्यिालय के पास अम.) को धारा 353,332,504,34 के तहत न्यायालय ने अपराध से बरी किया.

दोषारोप पत्र के अनुसार 15 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता गणेश पुरुषोत्तम वरुडकर यह कार्यालयीन सहायक के रुप में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण क. मर्या. वडाली, सुंदरलाल चौक, महेन्द्र विद्यालय के पीछे स्थित कार्यालय में कार्यरत है. जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा था, उनकी बिजली कट करने की मुहिम के अंतर्गत 15 फरवरी 2021 को गजानन नगर, अंधविद्यालय परिसर में बिजली काटने के लए अपने सहकर्मियों के साथ गए हुए थे. वहां उन्होनें सुमन रामचंद्र खंडारे का बिल बकाया होने के कारण उनकी बिजली कट कर दी थी. इस बात को लेकर महेन्द्र खंडारे और योगेश जाधव ने एमएसईबी के ऑफिस में घुसकर गणेश वरुडकर के साथ मारपीट की और इसी सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने की शिकायत गणेश वरुडकर ने पुलिस स्टेशन, फ्रेजरपुरा में की. पुलिस ने महेन्द्र खंडारे और योगेश जाधव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पुरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत मेंं दोषारोप पत्र दायर किया था. सरकारी पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. बचाव पक्ष में एड. नौशाद मोहम्मद ने सफल पैरवी कर अपनी दलीले पेश की. जिसके चलते न्यायालय ने दोनों ही आरोपी को बरी कर दिया. इस सफल पैरवी में एड. नौशाद का साथ एड. इबाद खान ने सहयोग किया व मार्गदर्शन एड. आशिष चौबे, एड. जुबेर अहेमद खान ने किया.

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