अमरावतीमहाराष्ट्र

दुर्घटना की दो घटनाओं में आरोपी बरी

एड. पहलाजानी व्दारा पैरवी

अमरावती/दि.2– दो अलग-अलग सडक दुर्घटनाओं में अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस प्रकरण में एड. देवीदास पहलाजानी ने पैरवी की. कोर्ट नंबर 9 में जज खाडे ने दुर्घटना के आरोपी नरेन सूर्यवंशी को बरी किया. घटना राजकमल-दस्तूर नगर की है. फिर्यादी सुरेश खत्री अपनी दुपहिया से दोपहर के समय घर लौट रहे थे, तब आरोपी सूर्यवंशी ने कार से टक्कर मार दी. खत्री जख्मी हो गए. उन्हें बोंडे अस्पताल में भर्ती किया गया. राजापेठ पुलिस ने दफा 279 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. अदालत में सरकारी पक्ष अपराध सिद्ध नहीं कर सका. आरोपी को बरी किया गया.

* स्पीडोमीटर न होने से आरोपी बरी
कोर्ट नंबर 8 के जज पाटिल ने एक अन्य मामले में सडक दुर्घटना के आरोपी दिनेश गजभिए को बरी कर दिया. बचाव पक्ष के वकील पहलाजानी ने कोर्ट में कहा कि पुलिस के पास स्पीडोमीटर न था. फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनके मुवक्किल ने तेज गति से वाहन चलाया. गजभिए ऑटो रिक्शा चालक है. रेलवे ब्रिज समता चौक नई बस्ती बडनेरा में गजभिए ने ऑटो रिक्शा तेज गति से चलाया, ऐसा आरोप पुलिस ने किया और दफा 279 अंतर्गत केस दायर किया था.

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