निंबोरा बोडखा हत्या के मामले में आरोपी बाईज्जत बरी
अमरावती/ दि.18 – प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. एम. जोशी की अदालत ने मंगरुल दस्तगीर पुलिस थाना क्षेत्र के धामणगांव रेलवे तहसील के निंभोरा बोडखा में हुए हत्या के आरोपी भास्कर पडवार, संतोष गवारले, हरी दाभाडे, विलास दाभाडे को सबूतों के अभाव में बाईज्जत बरी कर दिया.
30 सितंबर 2017 की रात 8 बजे हत्या की घटना हुई थी. मृतक की पत्नी सुनीता रामेश्वर चवरे की शिकायत के अनुसार निंभोरा बोडखा निवासी भास्कर पडवार, संतोष गवारले, हरी दाभाडे व विलास दाभाडे ने मिलकर उसके पति रामेश्वर चवरे की चाकू, तलवार व लाठियों से हमला कर हत्या किया, ऐसा आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध कर दूसरे ही दिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस उपनिरीक्षक आरपी होटे ने मामले की तहकीकात कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया था. जिला व सत्र न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई ली गई. बचाव पक्ष की ओर से एड. शिरीष जाखड, एड. प्रदीप प्रेमलवार, एड. गजानन तामटकर ने दलीले पेश की.