बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का आरोपी दोषी करार
एड. सोनाली क्षिरसागर की शानदार पैरवी
अमरावती /दि.20– शिरखेड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मोर्शी तहसील के खोपडा गांव में 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अश्लील व जातिवाचक गालीगलौच करते हुए मारपीट करने के मामले में नामजद रुपेश गजानन लांडे (40) नामक आरोपी को वरुड के जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एस. आवटे की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3250 रुपयों के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष के सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. सोनाली सुबोध क्षिरसागर ने अभियोजन पक्ष की ओर से शानदार पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर 2015 को शाम 7 बजे के आसपास फिर्यादी महिला का बेटा काम से लौटकर घर आया था, तभी रुपेश लांडे भी उसके घर पहुंचा और उसके बेटे के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी देने लगा. इस समय जब उक्त महिला ने बीचबचाव करने का प्रयास किया, तो रुपेश लांडे ने उक्त बुजुर्ग महिला के साथ भी गालीगलौज की और उसका हाथ पकडकर उसे खींचते हुए गांव में ही रहने वाले विजय नागदीवे के घर तक ले गया. जहां पर जातीवाचक गालीगलौज करते हुए रुपेश लांडे ने उक्त महिला की लाठी से पिटाई की. इस समय गांव की कुछ महिलाओं ने बीचबचाव कर फिर्यादी महिला को रुपेश लांडे की चंगुल से बचाया. पश्चात फिर्यादी महिला ने शिरखेड पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर भादंवि की धारा 294, 323, 504, 506 व एट्रासिटी एक्ट की धारा 3 (1) (एस) के तहत मामला दर्ज किया.
इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए रुपेश लांडे को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. सोनाली क्षिरसागर ने सफल पैरवी की. जिन्हें कोर्ट पैरवी अधिकारी पोका मिलिंद इंगले तथा शिरखेड पुलिस थाने के पोहेकां अरुण हटवार ने सहयोग किया.