अमरावती /दि.26– बैंक को कर्ज लौटाने दिया गया धनादेश पास न होने के प्रकरण में प्रथमश्रेणी न्यायाधीश कलसकार ने आरोपी अभिषेक यादव को 5 माह की कैद के साथ 3 लाख रूपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है.
गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट सोसायटी की नांदेड शाखा अमरावती के प्रबंधक गिरीश प्रकाश आष्टोनकर ने आरोपी अभिषेक राम प्रसाद यादव को नवंबर 2019 में 2 लाख रूपए का कर्ज दिया था. जिसे लौटाने आरोपी यादव ने 23 जून 2021 का 238042 रूपए का चेक दिया था. किंतु खाते में पर्याप्त राशि न होने से चेक डिसऑनर हो गया. जिससे अष्टोनकर ने प्रथमश्रेणी वर्ग न्यायाधीश की अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट अंतर्गत प्रकरण दाखिल किया. कोर्ट में सुनवाई दौरान बैंक की तरफ से एड महावीर भंडारी ने सफल युक्तिवाद किया. जिससे अदालत ने बैंक के पक्ष में निर्णय सुनाया. आरोपी को सजा और 3 लाख रूपए अदा करने के आदेश दिए. एड. भंडारी को एड. ब्रजभूषण तिवारी और एड. अरिहंत कोठारी ने सहकार्य किया.