अमरावती

छेडछाड के मामले में आरोपी को एक वर्ष कारावास

सहदिवानी न्यायालय का फैसला

अमरावती- दि. 20 गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के इंजीनिअरिंग कॉलेज के गेट के सामने एक 22 वर्षीय युवती को छेडने के अपराध में दूसरे सहदिवानी न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती जोशी मैडम की अदालत ने आरोपी अमोल खांडेकर को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
अमोल हरिदास खांडेकर (23, शेगांव, अमरावती) यह धारा 354 के तहत 1 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जानकारी के अनुसार पीडित 22 वर्षीय युवती ड्युटी कर घर जा रही थी. इस समय आरोपी ने पीछा कर इंजीनिअरिंग कॉलेज गेट के सामने रोका और हाथ पकडकर गलत उद्ेदश्य से अश्लिल छेडखानी की. इस मामले में दोषी पाये जाने पर अदालत ने आरोपी अमोल खांडेकर को उपरोक्त सजा सुनाई. जबकि इस मामले मे नामजद अन्य दो आरोपियों को अदालत ने बाईज्जत बरी कर दिया. सरकार की ओर से सरकारी वकील रश्मी भागवत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में मुरलीधर डोईजोड, अदालत मोहरर के रुप में तुषार देशमुख, भूपेश ठाकरे ने कामकाज संभाला.

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