अमरावती/दि.10-बडनेरा थाना क्षेत्र में रहनेवाली नाबालिग का अपहरण कर उस पर अत्याचार करने के प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आरोपी शेख जावेद शेख दादा की जमानत मंजूर की है.
जानकारी के मुताबिक बडनेरा थाना क्षेत्र में रहनेवाली एक नाबालिग के लापता होने की शिकायत बडनेरा थाने में दर्ज हुई थी. पश्चात जांच के दौरान पीडिता आरोपी शेख जावेद के साथ वर्धा जिले के जयपुर में मिली थी. पीडिता के बयान के मुताबिक वह पिछले तीन साल से शेख जावेद को पहचानती थी और उससे बातचीत करती थी. आरोपी ने पीडिता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था. लेकिन वह जाति का न रहने से पीडिता और उसके परिजनों ने शादी करने से इंकार कर दिया था. इसके बावजूद शेख जावेद उसके साथ जबर्दस्ती करता था और अत्याचार करता रहता था. 9 अप्रैल 2022 को आरोपी ने पीडिता को फोन कर अपने साथ बाहर चलने अन्यथा अपना कुछ करने की धमकी दी तब पीडिता भयभीत हो गई और उसके साथ भाग गई. घर से भागने के बाद दोनों पहले अमरावती शहर में घूमे और पश्चात आरोपी उसे वर्धा जिले के जयपुर गांव ले गया था. वहां आरोपी ने उसका अनेक बार शारीरिक शोषण किया. एक माह बाद पुलिस ने दोनों को जयपुर से कब्जे में लिया और पीडिता को उसके रिश्तेदार के हवाले कर आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2)(एन) तथा पोक्सो की धारा 4 व एट्रासिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 6 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया. इस प्रकरण में स्थानीय विशेष न्यायालय ने आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी थी. पश्चात आरोपी की तरफ से एड. सपना जाधव ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की. न्यायमूर्ति विनय जोशी व न्यायमूर्ति वाल्मिकी मैनेजेस की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद 8 जून को आरोपी की जमानत मंजूर कर ली.