अमरावती

हत्या के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत

रहीमापुर पुलिस थाने क्षेत्र में हुई थी हत्या की घटना

अमरावती/ दि.18 – नागपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनातेे हुए हत्या के आरोप में रहीमपुर निवासी कैदी दिनेश खडांरे को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है. जून 2021 को रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. आरोपी पिछले 1 साल से जेल में कैद था. सत्र न्यायालय, अचलपुर ने आरोपी की जमानत याचिका खारीज की थी. जिसके पश्चात आरोपीं ने अपने अधिवक्ता एड. परवेज मिर्जा के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत हेतु याचिका दाखिल की थी.
बता दे कि जून 2021 में आरोपी के खिलाफ रहीमपुर थाने में मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करायी थी. जिसमें उसने यह आरोप लगाए थे कि घटना के शाम को आरोपी मृतक के घर आया व मृतक की पत्नी से बहस करने लगा. घटना के समय मृतक भी घर में मौजदू था. बहस की आवाज सुनते ही मृतक अपने कमरे से बाहर आया तब आरोपी ने मृतक से भी बहस शुरु कर उसे मारने लगा और घसीटते हुए घर के बाहर लेकर गया व सिमेंट रोड पर सिर पटककर बहुत मारपीट की. मृतक की पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए शोर किया. जिसके कारण घटनास्थल पर पड़ोसी जमा हो गए थे. घटना के कुछ दिनों बाद घायल की मृत्यु हो गयी. एफ़आईआर दर्ज होने के पश्चात जाँच शुरु होते ही आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था. जाँच के पश्चात आरोपी के खिलाफ दफा 302 भा.द.वी. के तहत अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. जिसमें मृतक की पत्नी के अलावा दूसरे प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए थे. जिसमें गवाहों ने घटना उनके सामने होने की बात कही थी. आरोपी पिछले 1 साल से जेल में कैद था. सत्र न्यायालय, अचलपुर ने आरोपी की जमानत याचिका खारीज की थी. जिसके पश्चात आरोपीं ने अपने अधिवक्ता एड. परवेज मिर्जा के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत हेतु याचिका दाखिल की थी. सुनवाई में कोर्टको बताया गया कि लगे हुए आरोप गलत है और ऐसे मामले को हत्या का मामला नहीं कहा जा सकता. सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा की मृतक की पत्नी ने खुद घटना को देखा है और इसी तरह चार्ज शिर्जशिट में आरोपी के खिलाफ और भी कई सबूत है. हाईकोर्ट ने दोनों ंंंपक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर करते हुए आरोपी दिनेश को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. आरोपी की ओर से एड परवेज मिर्जा ने परैवी की.

Related Articles

Back to top button