आरोपी कृष्णानी को चेक बाऊंस मामले में पाच माह की सजा
मामला 2.70 लाख रुपए के लेनदेन का

* एड. जी. एस. तांबटकर की सफल पौरवी
अमरावती /दि.10– अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने 2 लाख 70 हजार रुपये चेक बाऊंस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महेश कृष्णानी को पाच माह की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक रामपुरी कॅम्प निवासी शिकायतकर्ता संजय हरिराम पारेचा को रामलक्षमण संकुल, अमरावती के नीवासी आरोपी महेश कन्हैया कृष्णानी को 2 लाख 70 हजार रुपये उधार दिये थे. आरोपी कृष्णानी ने उधारी के तौर पर लिए गए पैसे जल्द से जल्द लौटाने का आश्वासन दिया था. लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी शिकायतकर्ता की ओर से बार-बार पैसे मांगने पर भी आरोपी यह पैसे देने को तैयार नहीं था. इस कारण संजय पारेचा ने वरिष्ठ वकील एड. जी. एस. तांबटकर की सहायता लेते हुए आरोपी महेश कृष्णानी को नोटिस भेजा था. लेकिन फिर भी पैसे न मिलने पर एड. तांबटकर के लिए यह मामला कोर्ट में गया. जे.एम.एफ.सी. कोर्ट, अमरावती के न्यायाधीश डी. जे. कलस्कर ने मामले में दोनो पक्षकारों की दलील को सुनते हुए और प्रकरण के तथ्यों की जांच और गवाहों के बयान दर्ज करते हुए नीगोशिएबल इन्स्टोमेंट एक्ट के सेक्शन 138 व 142 के तहत आरोपी महेश कन्हैय्या कृष्णानी को दोषी ठहराया और आरोपी कृष्णानी को 5 माह सजा और 2 लाख 70 हजार रुपये जुुर्माने का आदेश दिया. प्रकरण में शिकायतकर्ता के वकील एड. जी. एस. तांबटकर को उनके सहयोगी एड. पाचबुद्धे, एड. चावले, एड. खान ने सहयोग दिया.