विनयभंग का आरोपी बरी
अमरावती/दि.26-जिला व सत्र क्र. 4 की न्यायालय ने, अमरावती ने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए 2018 से चल रहे प्रकरण में आरोपी बच्चू मदारी को भादंवि की धारा 354, 354 (अ), 504, 506 तथा पोक्सोे कानून की धारा 8, 12 के आरोप से बरी कर दिया.
दोषारोप पत्र के अनुसार घटना की हकीकत इस प्रकार थी कि, 28 नवंबर 2018 को पीडिता के दादा की तबियत गंभीर होने की वजह से वे अंतिम सांसे ले रहे थे तथा परिवार व आस पडोस के लोग उन्हें देखने आ रहे थे. तभी तकरीबन 11 बजे के दौरान पीडिता कंबल लेने अंदर के रूम में गई तो रात में अंधेरे का फायदा देख आरोपी घर में घुसा और उसको कमर से उठाकर पीडिता का विनय भंग किया, जिस वजह से पीडिता चिल्लायी और उतने में घर के लोग वहां आये तो आरोपी उन्हें देखकर फरार हो गया. पीडिता ने आरोपी पर कार्यवाही होने हेतु पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई.
घटना की संपूर्ण जांच कर आरोपी के खिलाफ मा. न्यायालय में उपरोक्त धारा के अधीन दोषारोपपत्र दाखिल किया गया. केस की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गये और उन सभी के बयान आरोपी के खिलाफ थे. परंतु आरोपी के बचाव में पैरवी करते हुए एड. आशीष चौबे ने कई अहम तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे. आरोपी को इस केस में झूठा फसांए जाने की दलीलें की व गवाहदारोें के बयान पर सवालिया निशान उठाते हुए उन पर विश्वास न किए जाने की अपील की. अंतिम सुनवाई से बचाव पक्ष द्बारा आरोपी को रिहा करने की मांग की गई. इसके विपरित सरकारी पक्ष द्बारा कडी सजा मिलने हेतु युक्तिवाद किया गया. दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मदारी को सभी धाराओं से मुक्त कर बरी किया. आरोपी के बचाव में एड. आशीष चौबे व एड. मुर्तजा आजाद ने अपना पक्ष रखा.