विनयभंग का आरोपी बरी
अमरावती/दि.4– मुख्य न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने अगस्त 2016 के विनयभंग के प्रकरण में आरोपी ओमप्रकाश इंदोरिया को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया. मूल रुप से वाशिम निवासी आरोपी इंदोरिया का सफल बचाव एड. पराग ठाकरे ने किया. एड. नरेश सोनी तथा एड. शिवानी खापरी ने उन्हें सहकार्य किया.
विवि सूत्रों के अनुसार गाडगेनगर थाना अंतर्गत 23 अगस्त 2016 का मामला है. आरोपी इंदोरिया की महिला पर पहले से ही गलत नजर थी. उसने महिला को गैर स्पर्श किया जब वह बर्तन धो रही थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर दफा 354, 354 अ के तहत मामला दर्ज किया.
प्रकरण में सरकारी पक्ष ने पांच साक्षीदार प्रस्तुत किए. सुनवाई दौरान फिर्यादी अपनी शिकायत पर कायम रही. उसकी मदद के लिए असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन के रुप में वकील भी उपलब्ध करवाया गया था. आरोपी इंदोरिया के वकील एड. पराग ठाकरे ने साक्षीदारों को क्रॉस किया. उनके युक्तिवाद तथा सरकारी पक्ष व्दारा संदेह से आगे अपराध सिद्ध नहीं कर पाने की वजह से कोर्ट ने बचाव पक्ष का युक्तिवाद मान्य किया.