अमरावती/दि.22– अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करते हुए उसे आत्महत्या हेतु उकसाने के मामले में नामजद किए गए महादेव उर्फ माधव गोमाजी बिचुकले नामक आरोपी को स्थानीय अदालत ने निर्दोष करार देते हुए बाईज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक तिवसा तहसील अंतर्गत तलेगांव ठाकुर निवासी महादेव बिचुकले का सन 2005 में संगीता नामक युवती के साथ विवाह हुआ था. पश्चात इस दम्पति को दो बच्चे भी हुए. विवाह के 5-6 साल बाद महादेव बिचुकले छोटी-मोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. जिसके चलते संगीता अपने पति का घर छोडकर अपने मायके चली गई. पश्चात मायकेवालों द्वारा पति-पत्नी को साथ बिठाकर दी गई समझाई के बाद महादेव बिचुकले ने माफीनामा लिखकर दिया. इसके बाद संगीत अपने पति के साथ रहने लगी. लेकिन कुछ ही दिन बाद संगीता ने जहर गटककर आत्महत्या कर ली. जिसके चलते संगीता के पिता ने महादेव बिचुकले पर संगीता को आत्महत्या हेतु उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर दत्तापुर पुलिस ने भादंवि की धारा 306 व 498 (अ) के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच की और अदालत में चार्जशीट पेश की.
इस मामले को लेकर जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती राव की अदालत में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद बचाव पक्ष की दलिलों को ग्राह्य माना तथा महादेव बिचुकले को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी वकील एड. नरेंद्र बी. दुबे एवं उनकी सहयोगी एड. श्वेता एस. आचार्य ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया.